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गांजे के आरोपीगणों को विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार राठी ने पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि आठ अगस्त 2019 को थाना कोतवाली विदिशा को क्राइम ब्रांच प्रभारी द्वारा मुखबिर सूचना के बारे में बताया गया कि सोनू नामदेव पिता गुलाब सिंह नामदेव निवासी राजपूत कॉलोनी रामलीला तिराहे के पास विदिशा एवं दिनेश उर्फ गुलशन पिता कमल सिंह राजपूत निवासी मंडी गेट बरईपुरा विदिशा अपने साथ काफी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर आंध्र उड़ीसा से आए हैं तथा वे दोनों भोपाल से विदिशा किसी बस में सवार होकर काली माता मंदिर के पास पीलिया नाला के पास उतरने वाले हैं यदि तत्काल दबिश दी जाए तो सफलता मिल सकती है।सूचना उपरांत थाना कोतवाली विदिशा अपने दल- बल के साथ मौके पर पहुंचे और थोड़ी देर इंतजार किया। कुछ देर बाद देखा कि दो व्यक्ति बस से उतरे हैं और उन्होंने अपने कंधों पर एक-एक काला बैग टांग रखा है। मुखबिर के इशारे पर थाना कोतवाली के स्टाफ ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ा तथा उनका नाम पता पूछा तो इनमें से एक ने अपना नाम सोनू नामदेव पिता गुलाब सिंह नामदेव निवासी राजपूत कॉलोनी रामलीला तिराहे के पास तथा दूसरे ने अपना नाम दिनेश उर्फ गुलशन पिता कमल सिंह राजपूत निवासी मंडी गेट बरईपुरा विदिशा का होना बताया था। पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ कर उनकी तलाशी ली तो दोनों आरोपी गणों के कंधे पर टंगे बैंगों से पांच पांच किलो मादक पदार्थ गांजा जप्त किया।उक्त गांजा दोनों आरोपीगण बिना किसी अनुज्ञप्ति के अपने पास रखे हुए थे। आरोपी गणों द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा अपने कब्जे में रखना पाया जाने से आरोपी गणों को मौके पर गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाना कोतवाली विदिशा ने आरोपी गणों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्य तथा तथ्यों से प्रकरण को प्रमाणित किया गया। न्यायालय ने अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता की तर्कों से सहमत होकर आरोपी गण सोनू नामदेव एवं दिनेश उर्फ गुलशन राजपूत को 5-5 वर्ष के साथ 10 -10 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया।