अशोकनगर:- कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट.उमामहेश्वरी द्वारा विभिन्न अपराधों में लिप्त 03 को जिला बदर किये जाने हेतु आदेश जारी किये गये है।
जारी आदेशानुसार सीताराम उम्र 39 साल निवासी हाटकापुरा खटकयाना मोहल्ला चंदेरी थाना चंदेरी जिला अशोकनगर के विरूद्ध विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 20 प्रकरण दर्ज होने पर एक वर्ष की कालावधि के लिए जिला बदर किया गया है। इसी प्रकार उमर खॉ उम्र 46 साल निवासी कटरा मोहल्ला अशोकनगर थाना कोतवाली अशोकनगर के विरूद्ध विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 20 प्रकरण दर्ज होने पर एक वर्ष की कालावधि के लिए जिला बदर किया गया है। वहीं सगीर खॉ उम्र 42 साल निवासी चंदेरी थाना चंदेरी जिला अशोकनगर के विरूद्ध विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 11 प्रकरण दर्ज होने पर एक वर्ष की कालावधि के लिए जिला बदर किया गया है।
यह सभी जिला बदर की अवधि में अशोकनगर जिले से लगे हुए समीपवर्ती जिला गुना,शिवपुरी,विदिशा एवं सागर की भौगौलिक सीमाओं से निष्कासित करने एवं बिना किसी विधि संगत एवं सक्षम आदेश/अनुमति के अशोकनगर जिले की सीमाओं के अंदर प्रवेश वर्जित रहेगा।