नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पर्सनल लाइफ में इस वक्त तूफान मचा हुआ है। पहले वाइफ आलिया के साथ शुरू हुआ आपसी कलह एक्टर के भाईयों तक भी पहुंच गया है। नवाजुद्दीन एक तरफ अपनी वाइफ से और दूसरी तरफ भाई के आरोपों के बीच बुरी तरह पिस गए हैं। मामला कोर्ट तक पहुंचा है। बता दे कि नवाजुद्दीन ने भाई पर मानहानि का आरोप लगाते हुए 100 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की थी। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके भाई को निर्देश दिया है कि निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए वे एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना बंद करें।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके भाई शमासुद्दीन को निर्देश दिया कि वे निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक-दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर कॉमेंट न करें और आपसी मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करें। जस्टिस आर.आई. छागला की सिंगल बेच ने 48 साल के एक्टर के 100 करोड़ रुपये के हर्जाने पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिया। नवाजुद्दीन ने 100 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग भाई शमासुद्दीन के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर किया था , जिसे उन्होंने अपमानजनक बताया था।
दोनों भाइयों को 3 मई को मौजूद होने को कहा
जस्टिस बेंच ने दोनों भाइयों को 3 मई को उनके वकीलों के साथ उनके चेंबर में मौजूद रहने का निर्देश दिया ताकि सौहार्दपूर्ण तरीके से इस मामले के समाधान की संभावना को तलाशा जा सके।
कहा- एक्टर वाइफ के खिलाफ मानहानि का मुकदमा नहीं चलाना चाहते
इस मुकदमे में एक्टर की पूर्व पत्नी जैनब उर्फ आलिया सिद्दीकी का भी नाम है। हालांकि बुधवार को नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट को बताया कि दोनों अपने मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए एक्टर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा नहीं चलाना चाहते।
भाइयों के बीच भी सेटलमेंट की पेशकश की बात
शमासुद्दीन सिद्दीकी की तरफ से पेश एडवोकेड रूमी मिर्जा ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट की एक खंडपीठ के हस्तक्षेप के कारण नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पूर्व पत्नी के बीच सेटलमेंट की बात चल रही है। उन्होंने कहा कि इस पीठ की मदद से भाइयों के बीच भी इसी तरह का अरेंजमेंट हो सकता है।कहा- शमासुद्दीन सिद्दीकी अपने मानहानि वाले पोस्ट को हटा दें
चंद्रचूड़ ने कहा कि भाइयों के बीच कोई भी बातचीत तभी शुरू हो सकती है जब तक शमासुद्दीन सिद्दीकी अपने मानहानि वाले पोस्ट को हटा न दें जिसमें एक्टर को कथित तौर पर रेपिस्ट और मोलेस्ट करने वाला कहा गया है। कोर्ट ने इस पर सहमति जताई और कहा कि किसी भी समझौते के लिए इस विवादित पोस्ट को हटाना होगा और दोनों भाइयों को सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करने से बचना होगा।सेटलमेंट के लिए सोशल मीडिया पर न करें पोस्ट
जस्टिस छागला ने कहा, 'सेटलमेंट के मकसद से सौहार्दपूर्ण समाधान की संभावना को देखते हुए एक-दूसरे के खिलाफ (सोशल मीडिया) कोई पोस्ट नहीं होगी, एक-दूसरे पर कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा। ये पार्टियों के बीच समानता बनाए रखने के लिए है ताकि एक-दूसरे के खिलाफ आगे कोई पोस्ट न हो।'
वाइफ के साथ मतभेद सुलझा, बच्चे पढ़ाई के लिए दुबई जा रहा
इस बीच जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस शर्मिला देशमुख की खंडपीठ ने बुधवार को बताया गया है कि दोनों नाबालिग बच्चों की पढ़ाई को लेकर एक्टर और उनकी पूर्व पत्नी जैनब के बीच का मतभेद सुलझ गया है। कोर्ट को बताया गया है कि बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए वापस दुबई जा रहे हैं।
दोनों बच्चों के पते-ठिकाने का खुलासा करने का निर्देश
जस्टिस बेंच नवाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जैनब को दोनों बच्चों के पते-ठिकाने का खुलासा करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। एक्टर ने दावा किया था कि जैनब बच्चों को बिना बताए भारत वापस ले आई थीं और वे दुबई में स्कूल नहीं जा रहे।