इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली
याचिका की अगली सुनवाई 5 सितंबर को करने को कहा है। इसके साथ ही इससे पहले
कर्नाटक सरकार को नोटिस का जबाब देने के लिए कहा है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर क्या दिया था फैसला?
कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा कि कुरान में मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं कहा गया है। हिजाब इलामिक परंपरा का हिस्सा नहीं है। स्कूल में यूनिफॉर्म का पालन करना जरूरी है और छात्र इसका विरोध नहीं कर सकते हैं।
कैसे शुरू हुआ हिजाब विवाद
हिजाब विवाद इसी साल जनवरी में उस समय शुरू हुआ जब उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज ने हिजाब पहनने वाली छह छात्राओं को कैंपस में प्रवेश करने से रोक दिया। इसमें यूनिफॉर्म कोड का हवाला दिया गया है, जिसके बाद युवतियों ने कॉलेज के गेट पर धरना दिया। इसके बाद यह विवाद कर्नाटक के अन्य जगहों में फैल गया।