जबलपुर, ०७ अक्टूबर । जबलपुर जिन वाहनों का उपयोग खनिज परिवहन के लिए होता है, अगर उनका ई-खनिज पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगया यदि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उन्हें जब्त किया जाएगा। इसी के साथ संबधित खनिज को भी जब्त कर जुर्माना लगाया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी वाहन मािलक की होगी कि वह रजिस्ट्रेशन करवाए और उसी के बाद रेत-गिट्टी, मिट्टी आदि का परिवहन करें। वाहन मालिकों द्वारा अधिकांश ट्रैक्टर-ट्रॉली, डंपर और ट्रक से खनिजों का परिवहन होता है। कई बार इन वाहनों का ई-खनिज पोर्टल पर पंजीयन नहीं होने से ई-टीपी जनरेट नहीं होती है। ई-टीपी जनरेट नहीं होने से शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व का भी नुकसान हो रहा हैं। खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खनिजों का परिवहन किए जाने वाले वाहनों में ई-टीपी नहीं होने से वाहनों मालिकों से अवैध उत्खनन परिवहन के प्रकरण दर्ज किए जाते हैं। खनिज साधन विभाग की विभागीय वेबसाइट पर खनिजों के परिवहन किए जाने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने बताया कि अब जिले में होशंगाबाद रोड सहित अन्य हाईवे पर चैकिंग अभियान चलाया जाएगा।