
नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में साम्प्रदायिक दंगो के एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन भी आरोपी है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह दंगाइयों की भीड़ का हिस्सा था। उच्च न्यायालय ने घटना के चश्मदीद गवाहों के बयानों को देखने के बाद कहा कि आरोपी जमानत पाने का हकदार नहीं है। इस आरोपी के खिलाफ दो और दंगों से संबंधित मामले दर्ज हैं। यह मामला दयालपुर थाने में दर्ज किया गया था। हालांकि बचाव पक्ष का कहना था कि उसे अन्य दो मामलों में जमनत मिल चुकी है। परन्तु पीठ ने कहा कि आरोपी के खिलाफ दंगे भड़काने, हत्या प्रयास, आपराधिक साजिश एवं अन्य गंभीर आरोप हैं। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नही किया जा सकता। पीठ ने इस मामले में .टिप्पणी करते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि 2 मार्च 2020 को पीड़ित अजय का बयान दर्ज किया गया। उसने आरोपी का नाम ताहिर हुसैन की छत से पत्थरबाजी, गोली चलाने वाले के रुप में लिया। यहां तक की पीड़ित को भी गोली लगी थी। अस्पताल में डॉक्टर ने उसका उपचार कर जान बचाई थी।