पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लाहौर हाई कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को नेशनल असेंबली की दो सीटों पर उपचुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है। इसके साथ कोर्ट ने खान के नामांकन पत्र स्वीकार किए जाने को चुनौती देने वाली पीएमएल-एन के एक उम्मीदवार की याचिका और निर्वाचन आयोग की आपत्तियों को खारिज कर दिया।
डॉन अखबार की खबर के अनुसार लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष को सीट संख्या 108 (फैसलाबाद) और 118 (ननकाना साहिब) में उपचुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है। जस्टिस शाहिद वाहिद ने दो अलग-अलग याचिकाओं पर अपना आदेश जारी कर दिया है। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने 17 अगस्त को फैसलाबाद सीट पर 25 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए खान के नामांकन को खारिज कर दिया था।
चुनाव आयोग ने लगाया था यह आरोप
इसमें खान की संपत्तियों के बारे में अपर्याप्त जानकारी होने की बात कही गई। निर्वाचन आयोग ने नामांकन रद्द करने के पीछे पीठासीन अधिकारी के तर्क के हवाले से एक बयान में कहा था, 'इमरान खान के नामांकन पत्र हस्ताक्षर सत्यापन के मुद्दे की वजह से खारिज नहीं किए गए थे। संपत्तियों का पूरा ब्योरा नहीं होने की वजह से कागजात खारिज किए गए।
इस्लामाबाद रैली के बाद विवादों में इमरान खान
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान अपने भाषणों को लेकर विवादों में घिर गए हैं। मंगलवार को एक अदालत ने इमरान खान को कारण बताओ नोटिस जारी किया और इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान एक महिला न्यायाधीश के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में उनके खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्यवाही में उन्हें 31 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया। इमरान ने शनिवार को एफ-9 पार्क में आयोजित एक रैली में इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उप-महानिरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराने की धमकी देते हुए कहा था, हम आपको बख्शेंगे नहीं।