सड़क निर्माण कंपनी पर ठोका 89 करोड़ से अधिक का जुर्माना होने के बाद खनिज माफियाओं में हड़कंप।
अशोकनगर :- करीब सात वर्ष पुराने एक अवैध उत्खनन के प्रकरण में अशोकनगर कलेक्टर आर. उमा माहेष्वरी ने अवैध उत्खनन करने वाली आर्यावृत टोलवेज कंपनी पर 89 करोड़ 15 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। यह कार्रवाई अवैध खनन के विरुद्ध संभवतः जिले में हुई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। बताया गया है कि शाढौरा तहसील के राजेबामोरा गांव में शासकीय भूमि से सड़क निर्माण कंपनी आर्यावृत टोलवेज प्रायवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा था। इस खनन पर खनिज विभाग द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1966 के नियम 53 (5) एवं मध्यप्रदेश खनिज अवैध उत्खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण नियम 2006 के नियम 18(5) के तहत कार्रवाई कर प्ररकण कलेक्टर न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से कलेक्टर द्वारा 89 करोड 15 लाख 52 हजार रूपए का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। उल्लेखनीय है कि करीब 7 वर्ष पहले गुना से अशोकनगर जिले के ईसागढ़ तक लगभग 90 किलोमीटर की सड़क पीपीई मॉडल के तहत भोपाल की कंपनी आर्यावृत द्वारा बनाई गई थी। यह कंपनी भोपाल के शराब के कारोबारी से जुड़े सोम ग्रुप से संबंधित है। इस कंपनी के द्वारा सड़क बनाने के दौरान शाढ़ोरा तहसील के राजेबामोरा के पास बड़ी मात्रा में अवैध उत्खनन किया था। इस कार्रवाई में सड़क निर्माण एजेंसी पीडब्ल्यूडी को भी पार्टी बनाया गया है।